1 जुलाई से दिल्ली में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल!: सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन, इतने साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल?
1 जुलाई से दिल्ली में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल!

नई दिल्ली : दिल्ली-सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 जुलाई-2025 से पुराने वाहनों में पेट्रोल व डीजल भरवाने पर रोक लगा देंनें का आदेश जारी किया है। इसके लिए पेट्रोल पंपों को साफ़ निर्देश दे दिए गए हैं। अब अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ी या 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो आप उसे दिल्ली में कहीं भी फ्यूल स्टेशन से भरवा नहीं सकेंगे चाहे गाड़ी दिल्ली की हो या किसी और राज्य की।

कौन-कौन से वाहन इस फैसले के दायरे में आएंगे? :

आपको बता दें कि इस फैसले के दायरे में डीज़ल वाहन    जो 10 साल से ज़्यादा पुराने होंगें और पेट्रोल वाहन जो    15 साल से ज़्यादा पुराने आएंगें।

SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) में क्या-क्या कहा गया है? :

गौरतलब है कि इस दौरान हर पेट्रोल-पंप पर पुराने वाहनों को 1 जुलाई 2025 से फ्यूल नहीं देंनें का नोटिस लगा रहेगा। गाड़ियों की पहचान ANPR कैमरे से होगी। हर पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन के नंबर प्लेट देखकर ये जांचेंगे कि वो गाड़ी तय उम्र से ज़्यादा पुरानी है या नहीं। अगर गाड़ी पुरानी निकली तो पेट्रोल पंप कर्मचारी उस गाड़ी को फ्यूल नहीं देगा। इस दौरान कैमरे से ऑडियो अलर्ट मिलेगा। वहीं साप्ताहिक रिपोर्ट सरकार को देनी होगी कि कितनी गाड़ियों को रोका गया। साथ ही सरकारी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इस दौरान डेटा पंप मालिकों को हर हफ्ते transport.delhi.gov.in पर रिपोर्ट देनी होगी।

पुराने वाहन क्यों बैन हो रहे हैं? :

आपको बता दें कि दिल्ली की हवा लगातार ज़हरीली हो रही है। NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने साफ़ कहा है कि पुराने वाहन सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। 2014 से ही 15 साल पुराने वाहनों की पार्किंग पर भी रोक लगी हुई है।

नियम तोड़ने पर क्या मिलेगी सजा :

गौरतलब है कि प्रतिबंध के बावजूद फ्यूल भरवानें पर ₹10,000     जुर्माना, व RC ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। बार-बार पकड़नें से    गाड़ी जब्त भी हो सकती है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्या कहा? :

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नें कहा कि :"दिल्ली की हवा को साफ़ रखने के लिए यह जरूरी है कि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाया जाए। पेट्रोल पंपों पर भी अब नियम सख्ती से लागू होंगे"।

अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में तय उम्र से ज़्यादा पुरानी है, तो 1 जुलाई से वह सड़क पर चलने लायक नहीं रहेगी। पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, पंप पर रोका जाएगा, और हो सकता है कि चालान भी कटे। समय रहते तैयारी कर लें, वरना आपकी जेब और गाड़ी  दोनों पर यह नियम भारी पड़ेगा।

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