नई दिल्ली: अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो अब देर न करें, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। ITR सिर्फ सरकार को टैक्स चुकाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, जो भविष्य में लोन, वीजा और यहां तक कि सरकारी योजनाओं के लिए भी आपकी पहचान बन सकता है।
लेकिन घबराने की बात नहीं! अब ITR भरना बेहद आसान हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल, ई-वेरिफिकेशन, और सिर्फ 8 आसान स्टेप्स में आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सही ढंग से ITR भरने पर आप लाखों रुपये का टैक्स भी बचा सकते हैं!
ITR फाइल करना क्यों है जरूरी? :
आपको बता दें कि ITR की जरूरत निम्नलिखित जगह पर हो सकती है।
● अगर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड लेना है तो बैंक आपसे ITR की मांग कर सकता है।
● विदेश यात्रा के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो ITR अनिवार्य है।
● अगर इनकम आयसीमा से ज्यादा है और आपने ITR नहीं भरा, तो जुर्माने के तौर पर 1,000 से 5 हजार रुपये तक देना पड़ सकता है।
●सरकार की सब्सिडी और योजनाओं का लाभ उठाने में भी ITR मददगार होता है।
जानिए कौन भर सकता है ITR और किसे है छूट? :
गौरतलब है कि अगर आपकी सालाना आय टैक्स छूट सीमा से ज्यादा है (वर्तमान में 2.5 लाख रुपए), तो ITR फाइल करना जरूरी है। नहीं करने पर पेनल्टी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि, कुछ श्रेणियों के लिए राहत भी है – जैसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय सिर्फ पेंशन और ब्याज तक सीमित है।
आपके लिए कौन-सा फॉर्म सही? जानिए ITR टाइप :
आइए समझतें हैं कि आपके लिये कौन सा ITR टाइप सही होता है ।
●ITR-1 (सहज): 50,00000 रुपये आय के नौकरीवाले और पेंशनधारी।
●ITR-2: म्यूचुअल फंड, विदेशी संपत्ति और Share Market से कमाई करने वाले
◆ITR-3: बिजनेस, फ्रीलांसर, प्रोफेशनल्स के लिए
●ITR-4 (सुगम): छोटे व्यापारी, जैसे इलेक्ट्रिशियन, दुकानदार आदि
सरकार छोटे व्यापारियों की आय को अनुमानित मानती है। जैसे 50 लाख की बिक्री पर सरकार 8% यानी 4 लाख को टैक्सेबल मानती है, इससे फॉर्म भरना और टैक्स पेमेंट दोनों आसान हो जाता है।
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: ऐसे भरें ITR -
आप निम्नलिखित 8 स्टेप में ITR भर सकतें हैं।
1. incometax.gov.in पर जाएं
2. PAN से लॉगिन करें
3. ‘फाइल ITR’ पर क्लिक करें
4. असेसमेंट ईयर चुनें (जैसे 2024-25)
5. ITR फॉर्म टाइप चुनें
6. फाइलिंग स्टेटस और रीजन भरें
7. जानकारी वैलिडेट करें
8. ई-वेरिफिकेशन करें — बिना इसके रिटर्न अधूरा माना जाएगा।
ITR भरते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार :
जानकारी के लिये बता दें कि ITR फ़ाइल करते समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट पास होनें चाहिए।
●PAN और Aadhaar कार्ड
●फॉर्म-16 (नौकरीपेशा के लिए)
●निवेश डिटेल्स, PPF, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स और बैंक डिटेल्स, एलआईसी।
●रेंट एग्रीमेंट (अगर HRA क्लेम कर रहे हैं)
●Home Loan सर्टिफिकेट, अगर होम लोन है।
अगर फॉर्म में हो जाए गलती तो ऐसे करें सुधार :
जानकारी के लिये बता दें कि अगर आपने कोई गलती कर दी है, तो रिवाइज्ड ITR फाइल करें। पोर्टल पर जाएं, ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ चुनें और सही जानकारी भरें।
टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके – इन धारा से पाएं राहत :
गौरतलब है कि टैक्स बचाने के लिये निम्नलिखित स्मार्ट तरीके अपनाया जा सकतें हैं -
●धारा 80C: PPF, LIC, ELSS, स्कूल फीस
●80D: मेडिकल इंश्योरेंस
●80E: एजुकेशन लोन का ब्याज
●80G: डोनेशन पर छूट
रिफंड का इंतजार? ऐसे चेक करें स्टेटस:
1. पोर्टल पर लॉगिन करें
2. ‘रिफंड स्टेटस’ ऑप्शन चुनें
3. PAN और असेसमेंट ईयर डालें
4. स्क्रीन पर रिफंड की स्थिति दिखेगा।
हर साल करोड़ों लोग ITR फाइल कर टैक्स में राहत पा रहे हैं। आप भी इसमें पीछे न रहकर सिर्फ 30 मिनट में अपना ITR भर सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभा सकते हैं।