नई दिल्ली : प्रदेश की जहरीली हवा पर लगाम कसने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा फैसला ले लिया है। 18 दिसंबर से राजधानी में बिना वैध PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। यानी अगर आपकी गाड़ी के पास PUC नहीं है, तो पंप से ईंधन मिलना बंद हो जाएगा। सरकार ने वाहन चालकों को आज आखिरी मोहलत दी है। गुरुवार से नियम पूरी सख्ती के साथ लागू होगा।
कौन-कौन से वाहन होंगे बैन?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के फैसले के मुताबिक -
●बिना PUC कोई भी वाहन हो उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।
●BS-6 से नीचे के बाहर से आने वाले वाहन का दिल्ली में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा।
●GRAP-III/IV के दौरान BS-4 से कम वाहन: पूर्ण प्रतिबंध
●GRAP-IV में कंस्ट्रक्शन मटीरियल ढोने वाले ट्रक: एंट्री पूरी तरह बंद
नियम तोड़ा तो वाहन सीज और साथ ही भारी जुर्माना तय है।
पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी पेट्रोल, डीजल और CNG पंपों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं -
●बिना PUC ईंधन न दें
●उल्लंघन पर पंप संचालक पर भी कार्रवाई
निगरानी के लिए ANPR कैमरे (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान सिस्टम) और ग्राउंड लेवल चेकिंग ड्राइव पूरी तरह एक्टिव कर दी गई है।
क्यों लिया गया इतना सख्त फैसला?
आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि वाहनों से निकलने वाला टेल-पाइप उत्सर्जन दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा कारण है। सर्दियों में हालात और बिगड़ जाते हैं। विजिबिलिटी गिरती है, हवा ठहर जाती है और जहर सांसों में उतरता है। इसीलिए सरकार अब ‘नो कंप्लायंस, नो फ्यूल’ नीति पर आगे बढ़ी है।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मांगी माफी
गौरतलब है कि दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि “किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 9-10 महीनों में AQI को पूरी तरह ठीक करना असंभव है। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं। लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं और हर दिन AQI में कमी आई है।” उन्होंने आरोप लगाया कि “प्रदूषण की यह बीमारी हमें पिछली सरकार से मिली है। हम इसे ठीक करने के लिए कठोर फैसले ले रहे हैं।”
सरकार का दावा; AQI में सुधार :
मंत्री के मुताबिक मौजूदा कार्यकाल के 10 में से 8 महीनों में औसत AQI घटा है। नवंबर जैसे गंभीर महीने में भी AQI करीब 20 अंक बेहतर रहा। यह निरंतर कार्रवाई और स्ट्रक्चरल सुधारों का नतीजा है।
इंडस्ट्री, DG सेट और निर्माण गतिविधियों पर भी वार :
गौरतलब है कि प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई जारी है जिसके तहत -
●2000+ नोटिस
●₹9.21 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी
●DG सेट, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और अवैध निर्माण पर सख्त निगरानी चालू है।
वाहन चालकों के लिए जरूरी चेतावनी
आपको बता दें कि वाहन चालकों के लिए निम्नलिखित चेतावनी जारी कर दी गयी है।
●तुरंत PUC बनवा लें
●गाड़ी BS-6 है या नहीं, जांच लें
●कंस्ट्रक्शन मटीरियल ढोते हैं तो नियम पढ़ लें
●GRAP लागू होने पर बाहर से दिल्ली आने से बचें
दिल्ली में अब बिना PUC ईंधन मिलने बंद कर दिया गया है। पुराने वाहन तो सीधे नो एंट्री ज़ोन में डाल दिये गए हैं। सरकार का संदेश साफ है कि या तो नियम मानिए, या गाड़ी घर खड़ी रखिए। यह सख्ती असुविधा जरूर दे सकती है, लेकिन मकसद एक ही है, दिल्ली की सांसें बचाना।