दिल्ली : दिल्ली और एनसीआर के लाखों वाहन चालकों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर जो फ्यूल (ईंधन) भरवाने की रोक लगी थी, उसे फिलहाल हटा लिया गया है। हालांकि यह राहत स्थायी नहीं है, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से यह नियम फिर से लागू किया जाएगा, वो भी पूरे NCR के 5 ज़िलों में।
क्या है नया आदेश? :
आपको बता दें कि मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 24वीं बैठक में तय किया गया है कि अब पुरानी यानी End of Life (EoL) हो चुकी गाड़ियों की ईंधन आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। जिसका पहला चरण 1 नवंबर 2025 से लागू होगा जो कि दिल्ली NCR के 5 जिलों में लागू होगा। ये जिले हैं - दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा (GBN), गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत।इस प्लान का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2026 से चालू होगा जो कि इस नियम को पूरे एनसीआर में लागू कर देगा।
क्या है EoL वाहन और कैसे होंगे पहचाने?
आपको बता दें कि EoL यानी End of Life व्हीकल में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन, 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन आएंगें।इन्हें एएनपीआर (ANPR) यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम से पहचाना जाएगा। यह सिस्टम फ्यूल पंपों और चेकपोस्ट्स पर लगाया जाएगा।
क्या होगी कार्रवाई?
गौरतलब है कि सरकार ऐसी गाड़ियों पर ईंधन देने से रोक लगाएगी। साथ ही जब्ती और स्क्रैपिंग की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरवीएसएफ (RVSF) नियम 2021 के तहत आगे की प्रोसेस किया जाएगा। वहीं सभी ईंधन स्टेशनों पर सख्त निगरानी की जाएगी। एवं ANPR सिस्टम की टेस्टिंग और ऑपरेटरों की ट्रेनिंग भी अनिवार्य की जाएगी।
क्यों लिया गया फैसला वापस?
विदित है कि पिछले महीने जब दिल्ली में अचानक पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लागू किया गया, तो राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार को घेरा। इसके बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर बैन हटाने की मांग की। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी आदेश की आलोचना की और कहा कि इससे मध्यम वर्ग तबाह हो जाएगा। आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही थी
क्या कहा आयोग ने?
आपको बता दें कि CAQM ने कहा है कि बिना ठोस सिस्टम (ANPR) के कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन पूरा सिस्टम तैयार होने के बाद सख्ती से लागू किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों को ANPR की स्थापना, प्रशिक्षण और प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है।
दिल्ली और एनसीआर में पुरानी गाड़ियों का हटना कुछ समय के लिए बच गया है, लेकिन 1 नवंबर 2025 से उनका सफर मुश्किल हो जाएगा। अब पेट्रोल पंप पर गाड़ी में फ्यूल नहीं दी जाएगा। ये फैसला भले ही पर्यावरण के लिए सही हो, लेकिन बिना तैयारी और संवाद के लागू होने से यह आम जनता के लिए जेल जैसा बैन बन सकता है।