जेवर एयरपोर्ट के आसपास का, 20 km परिधि वाला क्षेत्र!: अब बिल्डिंग बनाने और पेड़ लगाने से पहले लेनी होगी एनओसी, जानें क्या हैं निर्माण के नए नियम?
जेवर एयरपोर्ट के आसपास का, 20 km परिधि वाला क्षेत्र!

नोएडा : जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बिल्डिंग बनाना या पेड़ लगाना अब आपकी मर्जी की बात नहीं रह गई है! अगर आप एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में हैं, तो अब बिना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की इजाजत के न तो इमारत बना सकते हैं और न ही पेड़ लगा सकते हैं। यह जानकारी खुद एयरपोर्ट की चीफ-ऑपरेटिंग-ऑफिसर किरण जैन ने साझा की है।

अब हर निर्माण से पहले जरूरी होगी AAI की एनओसी :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के "एयरोड्रम रेफरेंस प्वाइंट" से 20 किलोमीटर की परिधि में कोई भी निर्माण कार्य, पेड़ लगाना, टावर लगाना, या कोई ऊंचे ढांचे का निर्माण करना हो, तो पहले AAI से NOC यानी No Objection Certificate लेनी होगी।

पेड़ो पर भी नियम लागू :

गौरतलब है कि यह नियम केवल ऊंची बिल्डिंगों तक सीमित नहीं है, यह पेड़ों तक पर लागू होगा, क्योंकि ये भी फ्लाइट ऑपरेशन्स के दौरान विजिबिलिटी और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी पेड़ लगाने पर भी यह नियम सख्ती से लागू होगा।

क्यों जरूरी है NOC?

विदित है कि यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि विमानों की उड़ान और लैंडिंग में कोई रुकावट न आए, साथ ही एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा बनी रहे और फ्लाइट ऑपरेशन में कोई जोखिम न हो।

जानिए कैसे लागू होंगे ये नए नियम :

आपको बता दें कि ये नए नियम निम्नलिखित तरीकों से लागू होगा।

 1. स्थानीय निकाय (जैसे प्राधिकरण, नगर पालिका) को पहले AAI द्वारा जारी कलर-कोडेड जोनिंग मैप से यह जांचना होगा कि आपके इलाके में कितनी ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति है।

 2. फिर आवेदन करने वाले को NOCAS Portal के माध्यम से AAI से मंजूरी लेनी होगी।

 3. यह नियम नागर विमानन मंत्रालय के वर्ष 2015 के नियमों के तहत लागू है।

 4. नियम तोड़ने पर 2023 में जारी "विमान बाधा नियम" के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई, निर्माण गिराना, और जुर्माना लगाया जा सकता है।

पहले 10 KM था नियम, अब 20 KM – क्यों?

आपको बता दें कि पहले AAI की मंजूरी केवल 10 किलोमीटर के अंदर तक मानी जा रही थी। लेकिन यह फैसला भूलवश थी। अब इसे सही करते हुए 20 किलोमीटर का दायरा तय कर दिया गया है, जिससे फ्लाइट की सुरक्षा और एयरपोर्ट नेविगेशन सिस्टम में कोई बाधा न हो।

अगर आप घर या फैक्ट्री बना रहे हैं तो सावधान :

विदित है कि अगर आपकी जमीन जेवर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के अंदर आती है और आपने बिना मंजूरी कोई निर्माण कर लिया, तो वह अवैध माना जाएगा और उसे तोड़ा भी जा सकता है।

एयरस्पेस में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं :

आपको बता दें कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर यह नियम बेहद सख्त किया गया है क्योंकि छोटी सी बाधा भी टेकऑफ और लैंडिंग के समय विमान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।

जेवर एयरपोर्ट से जुड़े इलाके में जमीन खरीदने, घर बनाने या विकास कार्य करने से पहले AAI से NOC लेना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। यह नियम न मानना न सिर्फ जुर्माना बल्कि निर्माण के ध्वस्तीकरण तक ले जा सकता है। यानी अब बिना NOC निर्माण का मतलब है कानून और जान दोनों के लिए जोखिम उठाना।

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