नई दिल्ली : देश में बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी एक ऐतिहासिक शुरुआत हो गई है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने 4 अक्टूबर 2025 से नया “कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम” लागू कर दिया है, जिसके तहत अब चेक सिर्फ कुछ घंटों में क्लियर हो जाएंगे। पहले जहां चेक क्लियर होने में 2 कार्यदिवस (working days) लगते थे, अब वही प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। इसे देश की बैंकिंग व्यवस्था में एक डिजिटल क्रांति माना जा रहा है।
अब सिर्फ कुछ घंटों में खाते में पहुंचेगा पैसा :
आपको बता दें कि अगर आप सुबह चेक जमा करते हैं, तो अब शाम तक पैसा आपके खाते में आने की पूरी संभावना होगी। बैंक अब चेक की फिजिकल कॉपी नहीं भेजेंगे, बल्कि उसे स्कैन कर डिजिटल रूप में प्रोसेस करेंगे। RBI के अनुसार, बैंक सुबह 11 बजे से लेकर हर घंटे सेटलमेंट करेंगे, और शाम 7 बजे तक भुगतान की पुष्टि हो जानी चाहिए। अगर देने वाले बैंक ने जवाब नहीं दिया, तो चेक ऑटो-अप्रूव माना जाएगा।
क्यों खास है RBI का नया सिस्टम?
गौरतलब है कि इस नए सिस्टम को RBI ने नाम दिया है Continuous Clearing and Settlement System. यह सिस्टम वास्तव में पहले से चल रहे Cheque Truncation System (CTS) का ही तेज और आधुनिक संस्करण है। CTS में पहले भी चेक की स्कैन कॉपी से क्लियरिंग होती थी, लेकिन प्रक्रिया दिन में सिर्फ एक या दो बार होती थी। अब यह लगातार चलने वाला प्रोसेस होगा यानी “रियल-टाइम चेक क्लियरेंस।”
बैंकों ने जारी की एडवाइजरी — रखिए अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस :
विदित है कि HDFC, ICICI और Axis जैसे निजी बैंकों ने ग्राहकों को SMS और ईमेल अलर्ट के जरिए चेतावनी दी है कि “कृपया अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें, ताकि चेक बाउंस न हो।” क्योंकि अब प्रोसेस तेज होने के कारण, चेक बाउंस की स्थिति में तुरंत जुर्माना लग सकता है।
50,000 रुपए से ऊपर के चेक पर लागू होगा “Positive Pay System” :
गौरतलब है कि सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए RBI ने कहा है कि “अगर कोई ग्राहक ₹50,000 या उससे अधिक का चेक जमा करता है, तो उसे पहले ही बैंक को उसकी डिटेल देनी होगी।” इसमें अकाउंट नंबर, चेक नंबर, तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम शामिल होगा। यह जानकारी बैंक को कम से कम 24 घंटे पहले (वर्किंग आवर्स में) देनी जरूरी होगी। अगर बैंक को दी गई जानकारी और चेक के डिटेल मेल नहीं खाते, तो चेक रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
देशभर में एक समान नियम लागू :
आपको बता दें कि RBI ने साफ किया है कि यह नियम देशभर में लागू रहेगा। इसके तीन ग्रिड — दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के तहत सभी बैंकों की ब्रांचेस में एक जैसा सिस्टम लागू किया गया है। यानी चाहे आप नोएडा में चेक जमा करें या चेन्नई में, क्लियरेंस टाइम समान रहेगा।
RBI ने क्यों उठाया ये कदम?
RBI का कहना है कि "हमारा उद्देश्य है बैंकिंग को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाना। नया सिस्टम न सिर्फ ग्राहकों का समय बचाएगा बल्कि बैंकों की विश्वसनीयता भी बढ़ाएगा।” यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन, स्मार्ट बैंकिंग, और कैशलेस ट्रांजेक्शन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
लागू होने का टाइमलाइन (RBI की दो चरणों में योजना) :
● पहला फेज:
4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक - बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक की पुष्टि करनी होगी।
● दूसरा फेज:
3 जनवरी 2026 से - बैंकों को सिर्फ 3 घंटे के अंदर जवाब देना होगा।
यानि 2026 से चेक क्लीयरेंस लगभग “रियल टाइम” की गति पर चलेगा।
क्या देना होगा कोई नया चार्ज?
RBI ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। यह बदलाव केवल तकनीकी प्रक्रिया को अपग्रेड करने के लिए किया गया है।
यह बदलाव बैंकिंग सेक्टर के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। अब ग्राहकों को पैसे के इंतजार में दिन नहीं गंवाने होंगे, और लेनदेन की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। त्योहारी सीजन से पहले RBI का यह कदम आम जनता के लिए एक “फाइनेंशियल दिवाली गिफ्ट” साबित हो रहा है। अब चेक जमा करो, और घंटों में पैसा पाने की स्कीम का फायदा उठाओ।