नोएडा में यमुना-हिंडन डूब क्षेत्र से 23 फार्म हाउस पर चला बुलडोजर!: DM के आदेश पर प्राधिकरण से तालमेल के साथ हुई कार्रवाई...जानें ध्वस्त होने की वजह
नोएडा में यमुना-हिंडन डूब क्षेत्र से 23 फार्म हाउस पर चला बुलडोजर!

नोएडा : यमुना-हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से बने फार्म हाउसों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 निर्माण ध्वस्त कर दिए।
कार्रवाई जिलाधिकारी मेधा रूपम के आदेश पर सिंचाई विभाग और नोएडा प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह ऑपरेशन चला।

कैसे शुरू हुआ एक्शन?

आपको बता दें कि दरअसल, सेक्टर-151 स्थित यमुना व हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में फार्म हाउस काटकर अवैध प्लॉटिंग और पक्के निर्माण किए जा रहे थे। 28 जुलाई को सिंचाई विभाग ने मुख्य आरोपी भारत शर्मा को नोटिस जारी किया था। नोटिस में साफ लिखा था कि यह निर्माण कैनाल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। विभाग ने मौका दिया था कि 4 अगस्त तक अगर कोई प्रमाण या आपत्ति है तो पेश करें। लेकिन जब कोई वैध दस्तावेज़ सामने नहीं आया, तो डीएम ने 20 अगस्त को तोड़फोड़ के आदेश जारी कर दिए।

मौके पर क्या हुआ?

गौरतलब है कि जैसे ही बुलडोज़र और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, कुछ फार्म हाउस मालिकों ने विरोध करने की कोशिश की। लेकिन भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी देखकर सभी शांत हो गए। धीरे-धीरे एक-एक करके 23 फार्म हाउस गिरा दिए गए। पूरे इलाके में प्रशासनिक सख्ती का माहौल दिखा।

DM का सख्त आदेश :

आपको बता दें कि डीएम मेधा रूपम ने अपने आदेश में कहा था कि “फ्लड जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमति योग्य नहीं है। न तो कोई नक्शा पास होगा, न अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा।अवैध कब्ज़ों और निर्माणों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।”

कानून क्या कहता है?

  1. UP Urban Planning & Development Act और Industrial Development Act के तहत फ्लड जोन में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

  2. सिंचाई विभाग के अनुसार, डूब क्षेत्र नदी का प्राकृतिक हिस्सा है। यहां निर्माण होने से बाढ़ का खतरा और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता है।

  3. अवैध प्लॉटिंग और निर्माण करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

क्यों है यह ज़रूरी?

विदित है कि विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना और हिंडन नदियों का डूब क्षेत्र बाढ़ के समय पानी रोकने और निकालने का प्राकृतिक ज़ोन है। अगर यहां कब्ज़ा या पक्का निर्माण हो गया, तो न केवल नोएडा बल्कि दिल्ली तक में बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ सकता है।

दिया गया बड़ा संदेश :

इस कार्रवाई ने उन सभी लोगों के लिए चेतावनी का काम किया है जो नदियों के किनारे अवैध प्लॉटिंग कर करोड़ों के फार्म हाउस खड़े कर रहे हैं। प्रशासन का संदेश साफ है कि : “फ्लड जोन में अवैध निर्माण की कोई जगह नहीं। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कार्रवाई तय है।”

यानी, नोएडा में बुलडोज़र की कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि यमुना-हिंडन डूब क्षेत्र अब कब्ज़ों से मुक्त होगा।

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