नई दिल्ली : अगर आपकी गाड़ी पर पुराने ट्रैफिक चालान जमा हैं और आप हर बार उन्हें टालते आ रहे हैं, तो अब आपके पास बड़ा मौका है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने 9 मई 2026 को राजधानी में नेशनल लोक अदालत आयोजित करने का ऐलान किया है, जहां आप अपने चालान को माफ या कम जुर्माने में निपटा सकते हैं।
कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालयों में लोक अदालत बैठेगी:
करकरडूमा कोर्ट
साकेत कोर्ट
पटिआला हाउस कोर्ट
Rouse Avenue कोर्ट
द्वारका कोर्ट
रोहिणी कोर्ट
तीस हज़ारी कोर्ट
समय: सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक
क्या फायदा मिलेगा?
आपको बता दें कि इससे पुराने चालान कम रकम में सेटल हो जायेंगे। कई मामलों में पूरा जुर्माना माफ भी हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के लंबे झंझट से छुटकारा मिलेगा। यानी एक दिन में साफ रिकॉर्ड और राहत दोनों मिलेगा।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन? (सबसे जरूरी स्टेप)
गौरतलब है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो मौका हाथ से निकल जाएगा।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया:
ध्यान दें कि हर दिन सिर्फ 50,000 चालानों के लिए स्लॉट है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 2 लाख मामलों का निपटारा होगा। देरी करने से मौका खत्म हो सकता है।
कोर्ट में क्या करना होगा?
अगर जुर्माना तय हुआ तो तुरंत जमा करें, इससे चालान सिस्टम से हट जाएगा।
किन मामलों का नहीं होगा निपटारा?
लोक अदालत में सिर्फ छोटे ट्रैफिक उल्लंघन ही शामिल होंगे जैसे हेलमेट/सीट बेल्ट नहीं पहनना, ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप, गलत पार्किंग। लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन और गंभीर एक्सीडेंट जैसे मामले शामिल नहीं होंगे।
कौन से चालान होंगे कवर?
विदित है कि इस प्रक्रिया में सिर्फ 31 जनवरी 2026 तक के लंबित चालान ही निपटाए जाएंगे।
देरी की तो नुकसान तय
आपको बता दें कि यह मौका बार-बार नहीं आता। बिना कोर्ट केस, बिना लंबी प्रक्रिया के एक ही दिन में मामला खत्म हो जाएगा। जो लोग अब भी इंतजार करेंगे, उनके लिए आगे सिर्फ जुर्माना और कानूनी झंझट ही बचेंगे।