मिक्स लैंड यूज़ को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला!: अब एक ही प्लॉट पर खोल सकेंगे घर, दुकान और फैक्ट्री लेकिन...जानें क्यों जरूरी था यह बदलाव और कौन कौन सी गतिविधियाँ रहेंगी पूर्णतः प्रतिबंधित?
मिक्स लैंड यूज़ को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला!

हरियाणा : हरियाणा सरकार ने मिक्स लैंड यूज को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश के लोग एक ही प्लॉट पर रहने, काम करने और व्यापार करने में सक्षम होंगे। इस नई नीति के तहत 12 तरह की प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

क्या है मिक्स लैंड यूज?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिक्स लैंड यूज की नई नीति के तहत अब:

  • एक ही प्लॉट पर रिहायशी मकान बनाया जा सकेगा

  • छोटे व्यवसाय और दुकानें चलाई जा सकेंगी

  • ऑफिस और वर्कशॉप संचालित किए जा सकेंगे

  • लोगों को अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी

ये 12 गतिविधियां होंगी प्रतिबंधित:

  1. भारी औद्योगिक गतिविधियां

  2. कचरा निपटान स्थल और लैंडफिल

  3. केमिकल प्लांट और रिफाइनरी

  4. परमाणु ऊर्जा संयंत्र

  5. स्लॉटर हाउस और टेनरी

  6. डेयरी और पोल्ट्री फार्म

  7. ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण

  8. खनन और पत्थर तोड़ने के काम

  9. कब्रिस्तान और श्मशान

  10. फार्महाउस

  11. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

  12. सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य गतिविधियां

यह बदलाव क्यों जरूरी था?

गौरतलब है कि रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच दूरी से व्यापारियों को भारी नुकसान होता था। लोगों को रोज़ाना दो-दो जगह भागदौड़, युवाओं व स्टार्टअप्स के लिए जगह खोजने में दिक्कत के साथ ही छोटे व्यवसायों के लिए अलग से कॉमर्शियल स्पेस लेना महंगा हो गया था। अब यह सब खत्म हो जाएगा घर के ऊपर ऑफिस, साइड में शोरूम, नीचे वर्कशॉप… सबकी इजाजत एक ही जगह पर मिलेगी।

नई गाइडलाइन का असर; आम जनता को बड़े फायदे

आपको बता दें कि अब घर से ही बिजनेस चलाने की आज़ादी मिलेगी। छोटे व्यापारियों के लिए बड़े मौके रहेंगे। युवाओं और स्टार्टअप्स को नई राह के साथ ही निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और शहरों की प्लानिंग ज्यादा स्मार्ट और संतुलित होगी। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि सभी नगर योजनाकार और स्थानीय निकाय अपने मास्टर प्लान में तुरंत ये बदलाव लागू करें। सेवानिवृत्त डीटीपी जेपी खासा बताते हैं कि:
"पहले रिहायशी, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र अलग-अलग होते थे। अब लोगों को एक ही जगह पर सब कुछ मिलेगा। समय की बचत होगी और जीवन आसान होगा।"

सरकार का क्या है उद्देश्य:

  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

  • रोजगार के नए अवसर पैदा करना

  • प्रदूषण पर नियंत्रण

  • संतुलित शहरी विकास

  • आम लोगों को राहत

तुरंत लागू होंगे प्रावधान:

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने सभी नगर योजनाकारों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र की मास्टर प्लान में इन प्रावधानों को तुरंत लागू करें।

यह फैसला हरियाणा के शहरी विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा और आम नागरिकों के साथ-साथ व्यापारियों को भी बड़ा फायदा पहुंचाएगा।

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