लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश की महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी और उन्हें इसके लिए डबल वेतन मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है।
महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:
●महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति के बिना नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जा सकती।
●नाईट शिफ्ट का कार्य समय शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय निर्धारित रहेगा।
●नाइट शिफ्ट में काम करने पर महिलाओं को डबल वेतन मिलेगा
●सुरक्षा व्यवस्था हेतु कंपनियों को सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी होगी
सप्ताहिक कार्य व्यवस्था भी निर्धारित:
गौरतलब है कि महिलाओं को सप्ताह में अधिकतम 6 दिन काम करना होगा। साथ ही ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। औऱ ओवरटाइम के लिए भी डबल वेतन का प्रावधान किया गया है। इससे महिलायें ओवरटाइम करके दुगुना कमाकर अपना कार्यभार देख सकेंगी। सरकार की गारंटी उन्हें और काम करने को प्रेरित करेगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम :
विदित है कि यह फैसला उत्तर प्रदेश की करोड़ों कामकाजी महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा। इससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही, उद्योगों को भी कुशल कार्यबल उपलब्ध हो सकेगा। इससे उद्योगों की कार्यक्षमता में असीमित वृद्धि होगी। जो कि देश की GDP में भी योगदान के तौर पर कार्य करेगा।
नियोक्ताओं की जिम्मेदारी की गई स्पष्ट:
सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा दायित्व नियोक्ताओं का होगा। कंपनियों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें परिसर में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्डों की तैनाती के साथ ही आवागमन के लिए सुरक्षित वाहन सेवा शामिल है।
इससे महिलाओं को एक सुरक्षित कामकाजी परिवेश देखने को मिलेगा। वो जिससे अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें।
यह फैसला प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इससे महिला रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। महिला हित में यह फैसला अन्य राज्यों के लियव आदर्श स्थापित करेगा।