लखनऊ में भरोसे का क़त्ल!: सहेली ने अपने ही बॉयफ्रेंड से कराया छात्रा के साथ दुष्कर्म; उसके बाद?
लखनऊ में भरोसे का क़त्ल!

लखनऊ: राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक छात्रा ने अपनी ही सहेली और उसके बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि सहेली ने विश्वासघात करते हुए उसे मिलने के बहाने बुलाया और अपने बॉयफ्रेंड के पास ले गई, जहां युवक ने जबरन दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्रा ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को पूरा मामला बताया।

 सहेली की साज़िश से फंसी छात्रा: 

जानकारी के अनुसार, पीड़िता डालीगंज क्षेत्र की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार को उसकी सहेली ने फोन कर उसे मिलने के लिए बुलाया। बातचीत के बाद सहेली उसे अकबरी गेट, जावेद टोला इलाके में ले गई, जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने का बहाना किया। पीड़िता का आरोप है कि वहां सहेली ने उसे अकेला छोड़ दिया और युवक ने कमरे में बंद कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

 अश्लील वीडियो बना कर दी धमकी: 

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दुष्कर्म के दौरान आरोपी युवक ने उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद उसने धमकी दी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस डर से छात्रा सहमी रही, लेकिन घर पहुंचकर उसने हिम्मत जुटाई और माता-पिता को पूरी बात बताई।

 परिवार की शिकायत पर पुलिस हरकत में: 

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत सआदतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सहेली और आरोपी युवक की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया है और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

 कौन-कौन सी धाराएँ लगेंगी? 

पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले में दुष्कर्म और धमकी की धाराओं के साथ-साथ अश्लील वीडियो बनाने व ब्लैकमेलिंग के लिए आईटी एक्ट के प्रावधान भी जोड़े जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

IPC धारा 376 (दुष्कर्म)

IPC धारा 506 (आपराधिक धमकी)

IPC धारा 120B (आपराधिक साज़िश)

आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A (अश्लील सामग्री का निर्माण व प्रसार)


पुलिस जल्द ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराएगी।

 विशेषज्ञों ने कही यह बात: 

कानून विशेषज्ञों के अनुसार, किसी महिला को बहाने से बुलाकर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ संबंध बनाना गंभीर अपराध है। वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करना अपराध की श्रेणी को और कठोर बनाता है। यदि सहेली की भूमिका साबित होती है तो उसे भी बराबर का दोषी माना जाएगा और कठोर सज़ा हो सकती है।


 यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है, जहाँ एक छात्रा को उसकी ही सहेली ने जाल में फंसा दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और कठोर कानून ही ऐसे अपराधों पर अंकुश लगा सकते हैं।

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