नई दिल्ली : दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नियम सख्त होने जा रहे हैं। वैध PUC (Pollution Under Control Certificate) के बिना चलने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू होगा। ऐसे वाहनों पर मौजूदा नियमों के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही वैध PUC नहीं होने पर दिल्ली-NCR में ईंधन मिलने में भी परेशानी होगी।
PUC नहीं तो पेट्रोल-डीजल भी मुश्किल
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से ‘No PUC, No Fuel’ व्यवस्था को मिशन मोड में लागू करने जा रही है। दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के जरिए वाहनों की निगरानी की जाएगी। यानी पेट्रोल पंप पर पहुंचने से पहले वाहन मालिक को अपना PUC वैध रखना जरूरी होगा।
₹10 हजार तक का जुर्माना
गौरतलब है कि वैध PUC के बिना वाहन चलाते पकड़े जाने पर मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर चलने वाले वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करें।
किन वाहनों पर लागू होगा नियम?
Central Motor Vehicles Rules, 1989 के Rule 115(7) के तहत पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले मोटर वाहनों के लिए वैध PUC प्रमाणपत्र रखना जरूरी है। वाहन के पहले रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद वैध PUC रखना अनिवार्य होता है और अधिकृत अधिकारी के मांगने पर इसे दिखाना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को टेलपाइप उत्सर्जन नहीं होने के कारण PUC व्यवस्था से छूट है।
PUC आखिर होता क्या है?
PUC प्रमाणपत्र यह बताता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं और प्रदूषक निर्धारित सीमा के भीतर हैं या नहीं। अधिकृत PUC सेंटर पर वाहन की जांच के बाद मानकों के अनुरूप पाए जाने पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
PUC सेंटरों पर भी रहेगी सरकार की नजर
विदित है कि सरकार केवल वाहन चालकों की जांच ही नहीं करेगी, बल्कि PUC सेंटरों की कार्यप्रणाली पर भी तकनीक के जरिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसी दिशा में दिल्ली के बुराड़ी में एक बड़ा Automated Testing Station शुरू किया गया है, जहां वाहनों की फिटनेस और उत्सर्जन समेत कई मानकों की स्वचालित जांच की जा सकती है। इस स्टेशन की सालाना क्षमता करीब एक लाख वाहनों की बताई गई है।
वाहन मालिक अभी कर लें ये काम
अगर आपकी गाड़ी दिल्ली जाने वाली है या दिल्ली में चलती है, तो सबसे पहले अपने PUC की वैधता जांच लें। अगर प्रमाणपत्र एक्सपायर हो चुका है या जल्द खत्म होने वाला है तो अधिकृत केंद्र से समय रहते जांच कराएं। PUC की स्थिति mParivahan जैसे डिजिटल माध्यमों से भी देखी जा सकती है।
यानी 1 अक्टूबर से दिल्ली में गाड़ी लेकर निकलने से पहले सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस और RC ही नहीं, PUC की वैधता भी जरूर जांच लें; वरना ईंधन रुकने के साथ ₹10 हजार तक का चालान जेब पर भारी पड़ सकता है।