जन धन खाताधारकों के लिए बड़ी चेतावनी!: नहीं कराया ये काम तो 30 सितंबर के बाद हो सकता है खाता बंद, जानें प्रक्रिया
जन धन खाताधारकों के लिए बड़ी चेतावनी!

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 साल पूरे होने पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक सभी जन धन खाताधारकों को अपनी KYC (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी। अगर आपके पास जन धन योजना का बैंक अकाउंट है और अब तक KYC अपडेट नहीं कराई है, तो यह खबर आपके लिए है।

2014 में खोला गया जनधन खाता :

आपको बता दें कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जन धन योजना लॉन्च की थी, तब लाखों-करोड़ों गरीब परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सपना साकार हुआ। 0 ₹ बैलेंस पे खाता खुला, सरकारी-योजनाओं की डायरेक्ट सहायता मिली। लेकिन इस योजना के 10 साल पूरे होने पर RBI ने बड़ा फैसला लिया है।

जन धन खातों की होगी दोबारा KYC; वरना खाता हो जाएगा फ्रीज :

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ शब्दों में कहा है कि: “2014-15 में खुले जन धन खातों की KYC वैधता पूरी हो चुकी है। इन खातों को चालू रखने के लिए दोबारा KYC कराना अनिवार्य है।”

क्या होगा अगर नहीं करवाई री-KYC :

आपकी जानकारी को बता दें कि अगर आपने तीस सितंबर,-20-25 तक केयाईसी अपडेट नहीं की, तो:

● आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
● लेन-देन बंद हो जाएगा।
● सरकारी योजनाओं का पैसा नहीं मिलेगा।
● बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी रुक जाएंगी।

शुरू हो चुके हैं देशभर में KYC कैंप :

विदित है कि RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि गांव-गांव, पंचायत स्तर पर स्पेशल कैंप लगाएं ताकि खाताधारकों को बैंक के चक्कर न काटने पड़ें। इन कैंपों में आप री-KYC करवा सकते हैं, नया खाता खुलवा सकते हैं साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा जैसी स्कीम्स की जानकारी ले सकते हैं। वहीं बैंक से जुड़ी कोई शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

री-KYC के लिए क्या चाहिए? :

गौरतलब है कि री-KYC के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और पहचान पत्र, मोबाइल नंबर ले जा सकते साथ ही पता भी अपडेट कर सकते हैं। प्रक्रिया आसान है, 10 मिनट में पूरी हो जाएगी।

मृत खाताधारकों के लिए भी बड़ी राहत :

विदित है कि RBI ने डेड अकाउंट्स के क्लेम सेटलमेंट के लिए एकसमान नियम लाने का फैसला किया है।
अब हर बैंक में अलग-अलग नियम नहीं होंगे। नॉमिनी या कानूनी वारिस एक ही प्रक्रिया से क्लेम कर सकेंगे।
इससे परिवारों को दिक्कत और देरी से मुक्ति मिलेगी।

सरकारी बॉन्ड में निवेश करना भी हुआ आसान :

गौरतलब है कि अब निवेशक RBI के ‘रिटेल डायरेक्ट’ पोर्टल पर जाकर T-बिल्स यानी सरकारी बॉन्ड में ऑटो-बिडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब अब आपको हर बार मैन्युअल बोली लगाने की जरूरत नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट सेट करो, बाकी RBI खुद करेगा।

RBI का यह कदम बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित और धोखाधड़ी रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी जन धन खाताधारकों से अपील है कि वे 30 सितंबर 2025 से पहले अपनी KYC पूरी कर लें, ताकि उनके खाते से जुड़ी सभी सुविधाएं बिना रुकावट जारी रह सकें।

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