अब देश-भर में सड़कों पर दौड़ेंगे 20 साल पुराने वाहन!: लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क ने उड़ाये लोगों के होश, जानें दिल्ली-NCR वालों के लिए...
अब देश-भर में सड़कों पर दौड़ेंगे 20 साल पुराने वाहन!

नई दिल्ली : देशभर में लाखों वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 20 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए अब आपको दोगुना रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की है। फरवरी 2025 में मसौदा जारी हुआ था और 21 अगस्त को इसे अंतिम मंजूरी दी गई। अब यह नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होते ही पूरे देश में लागू हो जाएंगे।

अब कितना देना होगा शुल्क?

गौरतलब है कि अब नया रेट निम्नलिखित रूप से लागू होगा।

  • 20 साल पुरानी मोटरसाइकिल : पहले ₹1,000 अब ₹2,000

  • तिपहिया/क्वाड्रिसाइकिल : पहले ₹3,500 अब ₹5,000

  • हल्के मोटर वाहन (LMV) : पहले ₹5,000 अब ₹10,000

  • आयातित दो/तीन पहिया वाहन : अब ₹20,000

  • आयातित चार पहिया वाहन : अब ₹80,000

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय का कहना है कि नवीनीकरण शुल्क बढ़ाकर लोगों को पुराने वाहन रखने से हतोत्साहित करना ही मकसद है। 20 साल पुराने वाहन न केवल प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा माने जाते हैं। इसके बावजूद, जिनके पास ऐसे वाहन हैं और वे उन्हें चलाना चाहते हैं, वे अधिक शुल्क देकर नवीनीकरण करा सकते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में लागू नहीं होगा नया नियम :
विदित है कि दिल्ली-एनसीआर में स्थिति अलग है। यहां पहले से ही 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन पूरी तरह बैन हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि अधिकारियों को पुराने वाहनों के मालिकों पर जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि नीति बनाते समय वाहन के निर्माण वर्ष के बजाय उसके वास्तविक उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए।

क्या है इस अधिसूचना की पृष्ठभूमि :
आपकी जानकारी को बता दें कि अक्टूबर 2021 में भी सरकार ने मोटरसाइकिल, तिपहिया और कारों के पंजीकरण शुल्क में वृद्धि की थी। अब दूसरी बार शुल्क बढ़ाया गया है, जिससे पुराने क्लासिक कार और मोटरसाइकिल के शौकीनों पर सीधा असर पड़ेगा।

इसका असर आम आदमी पर :
विदित है कि अगर आपके पास 20 साल से पुराना वाहन है और आप उसे सड़क पर रखना चाहते हैं, तो जेब ढीली करनी होगी। दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए ये राहत की खबर नहीं है, वहां पुरानी गाड़ियां किसी भी हालत में नहीं चल सकेंगी।

ग्रामीण और छोटे शहरों में जहां लोग पुराने वाहनों का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, वहां इसका असर सबसे ज्यादा होगा। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि : “20 साल पुराना वाहन रखना है तो रखिए, लेकिन जेब से मोटा पैसा निकालिए। और अगर पर्यावरण बचाना है, तो स्क्रैप पॉलिसी अपनाइए।”

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