सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया ख़ारिज : होती रहेंगी ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा 
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया ख़ारिज

ज्ञानवापी परिसर स्थित व्‍यासजी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने की मुस्लिम सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हैं। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी दखल के बिना आगे से यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तब तक व्यासजी तहखाने में पूजा होती रहेगी।
 मस्जिद समिति ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख 
आपको बता दें कि पिछले वर्ष 31 जनवरी को वाराणसी की अदालत ने अपने एक आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। इस फैसले के विरोध में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि हाईकोर्ट ने कमेटी की याचिका खारिज कर दी और जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 

जिला अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा घोषित  पुजारी द्वारा ही व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की जाएगी। जिला अदालत में याचिका दायर करने वाले पुजारी ने बताया कि उनके दादा व्यास जी दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा अर्चना करते थे। हालांकि बाद में इस पर रोक लगा दी गई। जिला अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा। अब मसाजिद कमेटी को हाईकोर्ट से निराशा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है।

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